रायपुर। राजधानी मेडिकल स्टोर संचालन के नाम से लाखों का फर्जीवाड़ा खुलासा किया गया है। डॉ. श्रीकांत राजिम वाले, छ.ग. स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि फार्मेसी डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त करने वाले कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउसिंल रायपुर आनंद नगर में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है, जिस पर उसका पंजीयन विधिवत् किया जाता है, इसके पश्चात् मेडिकल स्टोर्स संचालित करने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से ड्रग लायसेंस प्रदाय किया जाता है।
सन् 2021 एवं 2022 में फार्मसी डिप्लोमा/ डिग्री को पंजीयन हेतु कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे आवेदन पत्रो से संलग्न फार्मेसी डिप्लोमा/डिग्री की जांच कराया गया। जांच के दौरान सनराईस युनिवर्सिटी बैगाड राजपुर राजस्थान से रमाकांत निषाद, शीतल कुमार महार, संजय कुशवाहा, सूरज कुमार अग्रवाल, ओ.पी.जे.एस युनिवर्सिटी चुरू राजस्थान से चन्द्रेश कुमार साहू, डामेश्वर कुमार साहू, श्रीधर युनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान से रविन्द्र कुमार साहू, स्वामी विवेकानंद युनिवर्सिटी सागर म.प्र. से खेम लाल धीवर के फार्मेसी डिप्लोमा छत्तीसगढ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर के समक्ष आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये।
उत्तर प्रदेश फार्मेसी कांउसिल लखनउ से रविन्द्र कुमार द्वारा फर्जी काउंसिल मे पंजीयन की प्रमाण पत्र के साथ एनओसी प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत करना पाया गया। इसके साथ ही राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर, सत्य साई युनिवर्सिटी सिहोर मध्य प्रदेश, मोनाद युनिवर्सिटी हापुर उ.प्र., जे.एस.युनिवर्सिटी शिकोटाबाद फिरोजाबाद उ.प्र. के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराया गया है।
इसी प्रकार अन्य आरोपियों द्वारा भी फर्जी प्रमाण पत्र को छत्तीसगढ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर के समक्ष छल व बेईमानी पूर्वक अपने फायदे के लिए षडयंत्र पूर्वक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना पाया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमाक 144/23 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व में प्रकरण में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी करते हुए टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में अन्य 5 आरोपी तुला राम साहू, रविन्द्र कुमार साहू , रजनी यादव, अनुदिव्या ताड़िया एवं राधिका साहू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज जप्त कर कार्यवाही किया गया है। प्रकरण में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे है।
गिरफ्तार आरोपी
01. तुला राम साहू पिता स्व. मुंशी राम साहू उम्र 48 साल निवासी निवासी अतरिया बाजार खैरागढ़ जिला के.सी.जी.।
02. रविन्द्र कुमार साहू पिता स्व. दरशराम साहू उम्र 40 साल निवासी निवासी ग्राम मोहतरा जिला बलौदा बाजार।
03. रजनी यादव पति विजय यादव उम्र 31 साल निवासी पाली थाना कुसमुड़ा जिला कोरबा।
04. अनुदिव्या ताड़िया पति लखपति साय मानिकपुरी उम्र 38 साल निवासी ग्राम छिंदिया थाना पटना जिला कोरिया।
05. राधिका साहू पति दिलचंद साहू उम्र 25 साल निवासी ग्राम गोदना थाना नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा।