
‘माय आधार’ पोर्टल से परिवार के मृत सदस्य का आधार नंबर करवाएं निष्क्रिय
नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड से जुड़ी सुरक्षा को और मजबूत करते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब उन व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय किए जा रहे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके लिए ‘माय आधार’ पोर्टल पर एक नई डिजिटल सेवा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मृत परिवार सदस्य का आधार नंबर बंद करवाने के लिए आवेदन कर सकता है।
कब शुरू हुई ये नई सेवा?
यह सेवा 9 जून 2025 से शुरू की गई है और इसका नाम है “परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना” (Report Death of a Family Member)। इस सुविधा के जरिए अब कोई भी व्यक्ति UIDAI को सूचना देकर अपने परिवार के मृत सदस्य का आधार नंबर डिएक्टिवेट करवा सकता है।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
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आवेदक की पहचान का प्रमाण
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मृत व्यक्ति का आधार नंबर
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मृत्यु प्रमाण पत्र
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अन्य आवश्यक विवरण
फिलहाल यह सुविधा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है, और शेष स्थानों पर भी जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा।
1.17 करोड़ आधार नंबर हुए डिएक्टिवेट
UIDAI ने भारत के महापंजीयक (RGI) से सहयोग लेते हुए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) के माध्यम से करीब 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं। इनमें से 1.17 करोड़ आधार नंबरों को निष्क्रिय किया जा चुका है।
जो राज्य CRS से जुड़े नहीं हैं, वहां भी प्रक्रिया चल रही है, और अब तक 6.7 लाख रिकॉर्ड प्राप्त हो चुके हैं।
100 वर्ष से अधिक उम्र वालों का हो रहा सत्यापन
एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत UIDAI ने 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले आधार धारकों का डेमोग्राफिक डेटा राज्य सरकारों को भेजा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे आधार धारक वास्तव में जीवित हैं या नहीं। सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
UIDAI की अपील: मृत्यु के बाद तुरंत दें सूचना
UIDAI ने आम जनता से अपील की है कि परिवार में किसी की मृत्यु होने पर, जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो, ‘माय आधार’ पोर्टल पर उसकी जानकारी जरूर दें। इससे मृत व्यक्ति का आधार नंबर समय रहते निष्क्रिय किया जा सकेगा और गलत उपयोग की आशंका खत्म होगी।
