गरियाबंद। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाकर शर्मा के सफल निर्देशन में आबकारी वृत्त गरियाबंद के अंतर्गत बड़ी कार्यवाही की गई है। दो प्रकरणों में 265 लीटर महुआ शराब एवं 1960 किलो महुला लाहन जप्त किया गया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।

Chhattisgarh Crimes

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि ग्राम बिजेपाल के जंगल में बगनई नाला के समीप थाना छुरा से 15 लीटर क्षमता वाले 06 पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे में कुल 75 लीटर हाथ भटठी कच्ची महुआ शराब एवं 5 लीटर क्षमता वाले 01 पीले रंग के प्लास्टिक जरिकेन में 5 लीटर महुआ शराब कुल 80 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। इसी प्रकार 06 नीले रंग के 100 किलो ग्राम क्षमता वाले ड्रम में कुल 600 किलो ग्राम लाहन एवं चार 15 किलो ग्राम क्षमता वाले पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे में कुल 60 किलो ग्राम महुआ लाहन कुल योग 660 किलो ग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया है।

इस प्रकरण में अज्ञात व्यक्ति के विरूध्द धारा 34(2) 34(1) (च), के तहत विवेचना की जा रही है। वहीं दूसरे प्रकरण में ग्राम रवेली में कोहरी नाला के समीप कुल 15 लीटर क्षमता वाले 05 पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे में कुल 75 लीटर हाथ भटठी कच्ची महुआ शराब एवं 5 लीटर क्षमता वाले 02 पीले रंग के प्लास्टिक जरिकेन में 10 लीटर हाथ भटठी कच्ची महुआ शराब तथा 50 लीटर वाले 02 नीले रंग के ड्रम में 100 लीटर महुआ शराब कुल 185 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। साथ ही 13 नीले रंग के 100 किलो ग्राम वाले प्लास्टिक ड्रम में 1300 किलो ग्राम महुआ लाहन बरामद कर अज्ञात व्यक्ति के विरूध्द धारा 34(1)(च) 34(2), के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। उपरोक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक विजयेन्द्र कुमार, दरस राम सोनी के टीम में सैनिक पद्मन साहू, मिथलेश सिन्हा, महिला सैनिक हेमबाई साहू, एवं वाहन चालक गोवर्धन सिन्हा का योगदान सराहनीय रहा।

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