भिलाई। नगर निगम भिलाई हर साल अपने कर दाताओं को टैक्स में छूट का लाभ देता है। इस साल भी निगम प्रशासन छूट का आफर दे रहा है। 30 नवम्बर तक टैक्स जमा करने वालों को निगम प्रशासन कुल टैक्स में 2 प्रतिशत की छूट दे रहा है, जो 1 दिसंबर तक के लिए है।

निगम प्रशासन अप्रैल माह से ही अपने करदाताओं के लिए आफर शुरू कर देते है। इसकी सूचना जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी श्री पब्लिकेशन की है, लेकिन एजेंसी योजना का सही तरीके से प्रचार-प्रसार नहीं कर रहा है। इसके लिए ​निगम अफसर कई बार निर्देशित कर चुके है। सिर्फ यही नहीं शहर के हर वार्ड में स्टाफ रखकर टैक्स की वसूली करवाना है, लेकिन एजेंसी सही तरीके से यह काम भी नहीं कर रहा है। इस वजह से लोग जानकारी के अभाव में छूट का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

जो लोग खुद से टैक्स जमा करने के लिए निगम आ रहे हैं वहीं टैक्स जमा कर पा रहे हैं। अब यह आफर अंतिम समय में है। 30 नवम्बर तक टैक्स जमा करने वालों को निगम प्रशासन कुल टैक्स में 2 प्रतिशत की छूट दे रहा है, जो 1 दिसंबर तक के लिए है। दिसंबर से 31 मार्च तक ​करदाताओं को टैक्स जमा करने पर टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

मार्च से जुर्माने के साथ 1 हजार अतिरिक्त लेंगे

31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से पेनाल्टी लगाने की शुरूआत कर दी जाएगी। इस साल 2024 का टैक्स 31 मार्च तक जमा नहीं करने के कारण 1 अप्रैल से करदाताओं को कुल टैक्स में 18% पेनाल्टी और 1 हजार रुपए अतिरिक्त देना होगा। इस प्रकार करदाता बीते जितने वर्ष का टैक्स नहीं दिया रहेगा, उस पर उतने ही बार हर वर्ष के हिसाब से 18% पेनाल्टी लगाई जाएगी और 1000 अतिरिक्त लिया जाएगा।

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