भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई ने सम्पत्तिकर भुगतान करने पर नागरिकों को 4 प्रतिशत विशेष छूट कर प्रावधान किया है। 30 सितम्बर तक नागरिकगण अपने भवन तथा व्यवसायिक भूखण्ड का सम्पत्तिकर का भुगतान कर 4 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है नागरिक 2 हजार के नोट से भी टैक्स जमा कर सकते है।
निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के राजस्व वसुली हेतु एस.पी.एस. ठेका कम्पनी को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के सक्त निर्देश दिये है। आयुक्त ने कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा है कि निगम क्षेत्र में बने नवीन भवन तथा नवनिर्मित तलो का गणना कर टैक्स का निर्धारण का मांग पत्र भेजे और टेक्स जमा कराएं। 30 सितम्बर तक सम्पत्तिकर जमा कर नागरिक 4 प्रतिशत तक के छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। बता दे कि भारत सरकार के रिर्जव बैंक द्वारा पूर्व घोषित अनुसार 30 सितंबर के बाद 2 हजार के नोट बाजार में चलन से बाहर हो जाएगा, निगम ने नागरिकों से कहा है कि अपने सम्पत्तिकर का भुगतान 2 हजार के नोट से भी कर सकते है।
अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने निगम क्षेत्र के करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि अपने आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों का स्वविवरणी के माध्यम से नवीन मूल्यांकन के आधार पर सम्पत्तिकर की राशि 30 सितंबर तक जमा कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। भवनों में तलों का विस्तारीकरण की जानकारी भी स्वविवरणी मे अवश्य देवे ताकि भविष्य में जांच के बाद लगने वाले अधिभार से बचा जा सके।