अम्बिकापुर / खाद्य अधिकारी सरगुजा ने बताया कि जन कल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित द्वारा गुरू घासीदास वार्ड नगर निगम अम्बिकापुर के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन, लरंगसाय महिला साख समुह द्वारा लरंगसाय वार्ड नगर निगम अम्बिकापुर अंतर्गत दुकान संचालन और राधा बचत साख समिति द्वारा गौरी वार्ड नगर निगम अम्बिकापुर के अंतर्गत दुकान संचालन में समिति द्वारा असमर्थता जाहिर की गई है।
इस कारण उक्त दुकानों का किसी नवीन संस्था, समूह को आबंटन जारी करने के लिए इच्छुक एजेंसी, जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत संचालन हेतु पात्र है, वे अपना आवेदन विहित प्रारूप में संपूर्ण विवरण एवं दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति के साथ आवेदन पत्र 28 सितम्बर 2024 तक कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा में जमा कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।