By POORNIMA

भिलाई

छत्तीसगढ़ में आज प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती। इसे देखते हुए मोटर गैरेज ने सभी मंत्रियों से सरकारी गाड़ियों को वापस भेजने का पत्र भेज दिया है। चुनाव प्रक्रिया से प्रत्‍यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक रहती है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर जरूरी हो तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर जरूरी हो तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होता है. मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार कार्य में शामिल नहीं कर सकेंगे और न चुनाव प्रचार कार्य में सरकारी तंत्र का प्रयोग करेंगे। किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग किसी भी दल के उम्‍मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए उपयोग नहीं होता। कोई भी केन्‍द्र या राज्‍य सरकार का मंत्री आधिकारिक चर्चा के लिए निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी को नहीं बुला सकेगा

किसी भी मंत्री को चुनाव के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर पायलट कार या किसी रंग की लाइट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

 

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