जीपीएम जिले में पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महिला ने पति की हत्या के बाद लाश को कार की डिक्की में भरकर खाई में फेंक दिया था। हत्या के मामले में कोर्ट ने महिला और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है।

जानिए क्या था पूरा मामला

दरअसल पूरा मामला थाना गौरेला क्षेत्र का है। थाना गौरेला को 2 दिसंबर 2020 को मोबाईल से सूचना मिली कि ग्राम चुकतीपानी के पास एक अज्ञात लाश पडी हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मृतक की पहचान कुदरी निवासी रजनीश डेनियल के रूप में की गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने मामले में हत्या के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

साथी के साथ मिलकर हत्या

पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी मारग्रेट डेनियल से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल किया और अपने साथी भूरेलाल पूरी उर्फ चोखे के साथ मिलकर हत्या की बात स्वीकार की। महिला ने बताया कि रजनीश डेनियल की पहले चोखे लाल ने डंडा से सिर पर वार किया, फिर भी जब मौत नहीं हुई तो पत्नी ने गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कार की डिक्की में डालकर चुकतीपानी जलेशवर घाट के जंगल खाई में फेंक दिए।

पुलिस ने हत्या में उपयोग किये डंडे तथा घटना में प्रयुक्त कार और मृतक की पत्नी मारग्रेट डेनियल व साथी भूरेलाल उर्फ चोखे को 10 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया। विवेचना पूरी होने पर चालान के साथ न्यायालय में पेश किया गया था। एडीजे न्यायालय पेंड्रारोड ने प्रकरण में विचारण करते हुये घटना को प्रमाणित पाया गया। आरोपिया मारग्रेट डेनियल व आरोपी भूरेलाल पुरी उर्फ को धारा 302, 34 भादवि के तहत् दोषसिद्ध पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं 5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी। वहीं इस प्रकरण की पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंकज नगाईच के द्वारा की गयी थी।

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