भिलाईनगर । निगम क्षेत्र में लगे हुए यूनिपोल, भवनों के छत पर लगे हुए बड़े होर्डिंग्स और चौक चौराहो पर स्थापित एलईडी स्क्रीन पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाए जाने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मददेनजर प्रभावशील आदर्श आचार संहिता को देखते हुए निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसी को निर्देशित किया है कि किसी प्रकार से राजनैतिक विज्ञापन के लिए अनुमति लेना आवश्यक है।

भिलाईनगर विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर भिलाई निगम का अमला निगम के अधिपत्य एवं एजेंसियों द्वारा निगम क्षेत्र में स्थापित सभी यूनिपोल, बड़े होर्डिंग्स और एलईडी स्क्रीन पर प्रसारित किस जाने वाले विज्ञापनों की लगातार माॅनिटरिंग कर रहा है, निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों से कहा है कि राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित किए जाने से पूर्व स्थान, बोर्ड की संख्या एवं आकार की विधिवत अनुमति है या नहीं, होर्डिंग्स लगाने की अनुमति कितने दिनों के लिए है किस स्थान पर विज्ञापन के लिए अनुमति लिए उसकी सतत माॅनिटरिंग की जा रही है, बिना अनुमति विज्ञापन लगाए जाने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बिते सप्ताह में खुर्सीपार, जीई रोड, मुख्य मार्ग में बिना अनुमति लगाए गए बैनर और यूनिपोल के होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई तोड़फोड़ दस्ता द्वारा किया गया। निगम में स्थापित चुनाव कार्यालय जनगणना विभाग की नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने आचार संहिता में विज्ञापन एजेंसियों को निर्देश दिए है कि छ.ग. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का कड़ाई से पालन करना होगा। एलईडी स्क्रीन में चलाए जा रहे विज्ञापन में किसी व्यक्ति के उपर व्यक्तिगत आक्षेप अथवा आपत्तिजनक विज्ञापन होने पर किसी भी समय दी गई अनुमति निरस्त कर दी जाएगी। इसी प्रकार संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत निजी भवनों में प्रचार प्रसार किए जाने की अनुमति भवन मालिक से प्राप्त कर विधिवत अनुमति लिया जाना भी आवश्यक होगा।

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