
रायपुर- शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोफंदी (विकासखंड बिल्हा) में पदस्थ संकुल समन्वयक एवं शिक्षक एल.बी. डीलेश्वर प्रसाद कंगण को गंभीर अनियमितताओं के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जांच में सामने आई लापरवाहियां
जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर की जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए—

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सत्र 2025-26 में श्री कंगण ने किसी भी कक्षा का अध्यापन कार्य नहीं किया।
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डेली डायरी का नियमित संधारण नहीं किया गया।
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विद्यार्थियों से पूछताछ में पुष्टि हुई कि वे कक्षाओं में पढ़ाई नहीं कराते थे।
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संकुल समन्वयक के दायित्वों की उपेक्षा की गई।
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25 अगस्त 2025 को शासकीय प्राथमिक शाला रामनगर कछार समय से पहले बंद होने की सूचना भी उच्च अधिकारियों को नहीं दी।
नियमों का उल्लंघन
इन लापरवाहियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का गंभीर उल्लंघन माना गया है।
निलंबन का आदेश
संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत श्री कंगण को निलंबित कर दिया है।
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निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर तय किया गया है।
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उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
