
पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी सजा
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने एक जघन्य अपराध के आरोपी को 20 साल की सश्रम कैद और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने 5 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर कई बार दुष्कर्म किया था।
चॉकलेट का लालच देकर बुलाया घर
जानकारी के मुताबिक, आरोपी टिकेश्वर कुमार कौशल ने पड़ोस में रहने वाली मासूम को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर बुलाया। इसके बाद उसने कई बार उसके साथ दरिंदगी की और बच्ची को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पेट दर्द से खुला राज
1 अप्रैल 2024 को बच्ची को पेट दर्द होने पर जब मां ने पूछा तो मासूम ने सारी आपबीती बताई। परिजन तुरंत उसे लेकर पुलिस चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
आरोपी ने कबूला जुर्म
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
कोर्ट का कड़ा फैसला
मामला चतुर्थ एफटीसी कोर्ट में चला, जहां जज ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
