नई दिल्ली. अगर आप डाकघर की स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ (PPF), एसएसवाई (SSY), एनएसएस (NSS) आदि में निवेश कर चुके हैं या करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. सरकार 1 अक्‍टूबर से इन स्कीम्स से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है. हाल में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के आर्थिक मामलों के विभाग ने 21 अगस्त, 2024 को नए नियमों के बारे में एक सर्कुलर जारी की है.

 बता दें कि वित्त मंत्रालय के पास स्मॉल सेविंग अकाउंट्स को रेगुलेट करने का अधिकार है. जारी सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई अकाउंट इरेगुलर पाया जाता है तो उसे स्थापित नियम के कंप्लायंस में वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्‍यक रेगुलराइजेशन के लिए भेजा जाना चाहिए. पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ, एसएसवाई, एनएसएस स्कीम के लिए आर्थिक मामलों के विभाग ने 6 नए नियम जारी किए हैं. इन स्मॉल सेविंग स्कीम पर ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे.

बदलाव के लिए 6 कैटगरी निर्धारित

ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बदलाव के लिए 6 कैटगरी निर्धारित की गई हैं. इरेगुलर एनएसएस अकाउंट्स, नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट्स, कई पीपीएफ अकाउंट्स, एनआरआई-एक्‍सटेंडेड पीपीएफ अकाउंट्स और अभिभावकों के अलावा दादा-दादी की ओर से खोले गए सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स (SSA) का रेगुलराइजेशन मुख्य कैटेगरी में शामिल हैं.

1. इरेगुलर एनएसएस अकाउंट्स-

इनका आकलन निम्न प्रकारों में किया गया है:
* डीजी आदेश से पहले खोले गए दो एनएसएस-87 अकाउंट्स
* डीजी आदेश के बाद खोले गए दो एनएसएस-87 अकाउंट्स
* दो से ज्यादा एनएसएस-87 अकाउंट्स के मामले में

(a). डीजी पोस्ट के ऑर्डर नंबर 35-19/9GSB-III दिनांक 2.4.1990 से पहले खोले गए एनएसएस-87 अकाउंट:
(i). पहले खोले गए अकाउंट को मौजूदा स्‍कीम रेट मिलेगा.
(ii). दूसरे अकाउंट (पहले अकाउंट के बाद खोले गए) को मौजूदा POSA (पोस्‍ट ऑफ‍िस सेव‍िंंग अकाउंट ) रेट प्लस बकाया राशि पर 2 फीसदी मिलेगा.
(iii). पॉइंट (i) और (ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:
(a). दोनों खातों में क्‍यूमलेटिव डिपॉजिट प्रत्येक वर्ष के लिए लागू जमा सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
(b). अतिरिक्त जमा (यदि कोई हो) निवेशक को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी.
(iv). पॉइंट (i) से (iii) वित्त मंत्रालय की ओर से जारी 12 जुलाई 2024 के ओएम की तारीख से 30 सितंबर 2024 तक एनएसएस-87 के निवेशकों को दी जाने वाली एकमुश्त विशेष छूट की प्रकृति के हैं.
(v). 1 अक्टूबर 2024 से दोनों अकाउंट्स पर शून्य ब्याज मिलेगा.
(b). डीजी पोस्ट के ऑर्डर नंबर 35-19/90-SB-III दिनांक 2.4.1990 के बाद खोले गए 2 एनएसएस-87 अकाउंट:
(i). पहले खोले गए अकाउंट को मौजूदा स्‍कीम रेट मिलेगा.
(ii). दूसरे अकाउंट (पहले अकाउंट के बाद खोले गए) को बकाया राशि पर मौजूदा POSA रेट मिलेगा.
(iii). पॉइंटर (i) और (ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:
(a). दोनों अकाउंट्स में क्‍यूमलेटिव डिपॉजिट प्रत्येक वर्ष के लिए लागू जमा सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए.
(b). अतिरिक्त जमा (यदि कोई हो) निवेशक को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी.
(iv). पॉइंट (i) से (iii) वित्त मंत्रालय की ओर से जारी 12 जुलाई 2024 के ओएम की तारीख से 30 सितंबर 2024 तक एनएसएस-87 के निवेशकों को दी जाने वाली एकमुश्त विशेष छूट की प्रकृति के हैं.
(v). 1 अक्टूबर 2024 से दोनों अकाउंट्स पर शून्य फीसदी ब्याज मिलेगा.
(c). दो से ज्यादा एनएसएस-87 अकाउंट्स के मामले में:

डीजी पोस्ट के ऑर्डर नंबर 35-19/90-SB-III दिनांक 2.4.1990 से पहले/बाद में खोले गए 2 अकाउंट्स के लिए जिक्र किए गए नियम लागू होंगे. तीसरे अकाउंट या ज्यादा इरेगुलेर अकाउंट के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. मूलधन निवेशक को वापस कर दिया जाएगा.

2. नाबालिग के नाम पर खोला गया पीपीएफ अकाउंट-

नाबालिग के 18 साल का होने तक POSA ब्याज मिलेगा. उसके बाद पीपीएफ के लिए लागू ब्याज दर लागू होगी. मैच्योरिटी की कैलकुलेशन नाबालिग के 18वें जन्मदिन से की जाएगी.

3. एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स

अगर जमा राशि वार्षिक सीमा के भीतर है, तो प्राइमरी अकाउंट्स पर स्कीम के लिए प्रभावी दर लागू होगी. किसी भी सेकंडरी अकाउंट्स के बैलेंस को प्राइमरी अकाउंट्स में मिला दिया जाएगा. अतिरिक्त राशि 0% ब्याज के साथ वापस की जाएगी. दो से ज्यादा अतिरिक्त अकाउंट्स पर उनकी ओपनिंग की तारीख से 0% ब्याज मिलेगा.

4. NRI द्वारा पीपीएफ अकाउंट्स का विस्तार

ऐसे एक्टिव एनआरआई जिनके पीपीएफ अकाउंट्स हैं, जिनके लिए रेजिडेंसी डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 30 सितंबर, 2024 तक POSA ब्याज मिलेगा. इस तारीख के बाद ब्याज 0 फीसदी होगा.

5. नाबालिग के नाम पर खोला गया स्मॉल सेविंग अकाउंट (PPF और  SSY को छोड़कर)

ऐसे इरेगुलर अकाउंट्स को साधारण ब्याज के साथ रेगुलराइज किया जा सकता है. अकाउंट पर साधारण ब्याज की गणना के लिए ब्याज दर प्रचलित POSA रेट होनी चाहिए.

6. गार्जियन के अलावा दादा-दादी की ओर से खोले गए सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) का रेगुलराइजेशन

(a). दादा-दादी (जो लीगल गार्जियन नहीं हैं) के संरक्षण में खोले गए अकाउंट्स के मामले में कानून के तहत हकदार व्यक्ति यानी नैचुरल गार्जियन (जीवित माता-पिता) या लीगल गार्जियन को हस्तांतरित की जाएगी.
(b). अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, 2019 के पैरा 3 के उल्लंघन में एक परिवार में दो से ज्यादा अकाउंट्स खोले जाते हैं, तो इरेगुलर अकाउंट्स को योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खोले गए अकाउंट्स के रूप में मानते हुए बंद कर दिया जाएगा.

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