भोपाल, गुरुवार को पुलिस अधीक्षक श्योपुर आलोक कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे के मार्गदर्शन में एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) विजयपुर निर्भय सिंह अलावा के नेतृत्व में थाना अगरा के अप.क. 19/22 पारा 347.34.385 मादवि एवं 11/13 एमपीडीपीके एक्ट के आरोपियों की पतारसी एवं गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। दिनांक 04 मार्च 2022 को फरियादी पूरन कुशवाह ग्राम बैटीखेड़ा थाना अगरा की रिपोर्ट पर अपराध के 19/22 पंजीबद्ध कर फरियादी से पूछताछ पर तीन संदेही शैलू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र माखन उर्फ रामनरेश यादव उम्र 24 साल निवासी भुजपुरिया, बल्लो पुत्र समस्थ यादव निवासी मुजपुरिया तथा छुटई उर्फ रणवीर यादव पुत्र समस्थ यादव उम्र 28 साल निवासी मुजपुरिया के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, एवं तीन अन्य आरोपियों का भी होना फरियादी ने बताया।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के नेतृत्व में उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना अगरा, मगरधा, विजयपुर गसवानी, चिलवानी, वीरपुर, रघुनाथपुर की टीम गठित कर घटनास्थल से लगे हुये जंगल में सर्चिंग प्रारंभ की गयी। आरोपी शैलू यादव, छुटई यादव, बल्लू यादव की 5 मार्च को गिरफ्तारी हेतु 10 हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया। दिनांक 6 मार्च को एकदन्ता मन्दिर के पास बदमाशों से सर्चिंग टीम की मुठभेड़ हुयी, जिसमें आरोपियों द्वारा फायरिंग करने पर आरोपियों के विरुद्ध थाना विजयपुर में अपराध क्रं. 50/22 धारा 307. 11/13 एमपीडीपीके एक्ट कायम किया गया। बदमाशों की उपस्थिति निश्चित होने पर लगातार चारों ओर से अगरा, ऊपचा, वीरपुर घोरेट मन्दिर की ओर से लगातार सर्चिंग की जा रही थी।

प्रकरण में साइबर सैल श्योपुर एवं अनुसंधान पर तीन अन्य आरोपियों के संबंध में धनसिंह से पूछताछ पर पता चला कि प्रकरण में अन्य तीन आरोपी बल्लो पुत्र औतार गुर्जर, मोहर सिंह पुत्र नब्बा गुर्जर निवासी हटी का पुरा ग्राम बिचपुरी थाना जौरा एवं उदय उर्फ उदई पुत्र कल्लू यादव निवासी कालाखेत थाना पहाड़गढ़ जिला मुरैना का होना ज्ञात हुआ।जिनकी गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक श्योपुर द्वारा गिरफ्तारी हेतु 5-5 हजार रू का ईनाम घोषित किया गया।

हथियारो के साथ पकड़ा

गुरुवार को 11:30 बजे ताल पीपलबाबडी जंगल के पास पुलिस को सर्चिंग के दौरान आरोपी नहाते हुये मिले आरोपियों की उपस्थिति पर पुलिस पार्टी द्वारा समर्पण करने लिए ललकारा तब आरोपी बल्लो यादव,मोहर सिंह, उदय सिंह को मौके पर गिरफ्तार किया। शेष आरोपी मौके से भाग गये। आरोपी बल्ली गुर्जर से एक 315 बोर का कट्टा, 02 जिंदा कारतूस एवं 80 हजार रूपए, मोहर सिंह से 315 बोर का देशी हाथ की बनी रायफल,एक मोबाईल एवं 30 हजार रूपए और आरोपी उदय सिंह से लाठी, एक मोबाईल तथा 80 हजार रूपए मिले।

आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्‍होंने बताया कि रूपेन्द्र जादौन निवासी अर्सेद द्वारा रैकी की जाने पर फरियादी के संबंध पर जानकारी दी थी। जिस पर आरोपियों ने उक्त घटना कारित की थी।

श्योपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये 5 दिन के भीतर घटना का खुलासा करते हुये 03 आरोपियों की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी छुटई यादव, बल्लो यादव थाना अगरा के अप क. 39 / 19 धारा 302 भादवि में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायालय विजयपुर से जमानत पर थे। जो जमानत से फरार होने पर स्थाई वारंट जारी किया गया था। आरोपीगणों पर हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, अपहरण के विभिन्न थानों पर अपराध पंजीबद्ध है।

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