जशपुर। पीएचई विभाग में इंजिनियर के पद पर तैनात राहुल यादव के पिता को फोन कर 20 लाख की लेवी मांगने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फोन कर 20 लाख मांगे थे। नहीं देने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी। जशपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को झारखंड के नक्सल प्रभावित गाँव से धरदबोचा है। दोनों पर लूट, डकैती, आगजनी जैसे कई गंभीर प्रकरण दर्ज है।

जानिए क्या था मामला

दरअसल, 23 जुलाई को फिकरो राम यादव थाना कुनकुरी मे रिपोर्ट दर्ज कराये कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उसे फोन आया और बोला कि तुम्हारा बेटा राहुल यादव कुनकुरी मे PHE विभाग में उप अभियंता के पद पर कार्यरत है। बहुत बड़ा इंजिनियर है, 20 लाख रूपये जमा करो, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में अपराध क्रमांक 102/2023 धारा 384, 506, 120बी भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया। IG रायगढ़ रेंज रामगोपाल गर्ग(भा.पु.से.), SSP डी.रविशंकर, ASP उमेश कश्यप के मार्गदर्शन एवं अनु.अधि.पुलिस कुनकुरी संदीप मित्तल के नेतृत्व में आरोपीयों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई।

कॉल लोकेशन के आधार पर आरोपी पकड़े गए

सायबर सेल फोन एवं नम्बर की पतासाजी की और झारखण्ड राज्य के कुरडेग क्षेत्र के गांव गडियाजोर का एक व्यक्ति सूरज यादव उक्त फोन को कुरडेग के अरशल हुसैन से खरीदा है कि जानकारी मिली। गडियाजोर में सूरज यादव के घर पर रेड़ कार्रवाई की गई। घटना में प्रयुक्त फोन को जब्त किया गया। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया की उसके साथी प्रहलाद सिंह ने अपने नम्बर से उसके फोन में सिमकार्ड डालकर इंजिनियर उत्पल यादव से 20 लाख रूपये की फिरौती की मांग की है। कुनकुरी पुलिस के द्वारा प्रहलाद सिंह के गांव जपकाकोना में भारी बल के साथ रेड़ कार्रवाई की गई और उससे पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान प्रहलाद सिंह ने बताया कि सन् 2003 मे उसके गांव मे नक्सलियों का आना जाना था जिससे उसका परिचय उनसे हुआ। गांव मे नक्सलियों के लिये सूचना इक्ट्ठा करना, आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना आदि कार्य करता था।

दोनों पर कई अपराध दर्ज

प्रहलाद सिंह पर सन् 2004 में थाना कोलेबिरा जिला सिमडेगा (झारखंड) में इसके उपर धारा 307, 34 भा.द.वि. धारा 17 सी.एल.ए. एक्ट (नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के कारण) का मामला पंजीबद्ध हुआ। सन् 2008 में थाना जलडेगा जिला जिला सिमडेगा (झारखंड) में धारा 147, 148, 149, 347, 342, 324, 326, 307, 333, 353, 427, 120(बी) भा.द.वि. धारा 27 आर्म्स एक्ट धारा 17 सी.एल.ए. एक्ट का मामला पंजीबद्ध हुआ। सन् 2018 में थाना केरसई जिला जिला सिमडेगा (झारखंड) में धारा 435, 34 भा.द.वि. के मामले में करंगागुड़ी मे रोड़ निर्माण मे लगे जे.सी.बी. का लेवी न देने के कारण जला देने का मामला पंजीबद्ध हुआ। सन् 2018 में ही थाना केरसई जिला सिमडेगा (झारखंड) में धारा 414, 34 भा.द.वि. धारा 25(1-बी), 26, 35 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध हुआ। जेल में रहने के दौरान उसकी पहचान सूरज यादव से हुई।

सूरज यादव के उपर सन् 2016 में थाना कुरडेग जिला सिमडेगा (झारखंड) में धारा 386, 387, 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। सन् 2018 में थाना केरसई जिला सिमडेगा (झारखंड) में धारा 385, 387 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। सन् 2018 में पुनः थाना केरसई में धारा 25(1-बी) 26, 35 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध हुआ। यह सिमडेगा क्षेत्र का एक सक्रिय अपराधी है, जो रंगदारी वसूलने के मामले में जेल जा चुका है।

आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमाण्ड लेने कोर्ट में पेश किया गया।

 

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