भिलाई [न्यूज़ टी 20] बिलासपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। तभी युवक उसे बहलाकर निर्माणाधीन मकान में ले गया और दुष्कर्म किया था।
बच्ची के चिल्लाने व रोने की आवाज सुनकर मोहल्लेवाले आए और आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। सरकंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली आठ साल की बच्ची स्कूल में पढ़ती है।
घटना 3 फरवरी 2021 की है। बच्ची शाम 6.30 बजे अपने घर के पास खेल रही थी। तभी मोहन देवांगन (36) वहां पहुंच गया। बच्ची को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई।
वह बच्ची को बहलाकर निर्माणाधीन मकान की तरफ ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची चिल्लाकर कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं परिजन भी आ गए।
भीड़ ने दौड़ाकर पकड़ा
इस दौरान भीड़ देखकर मोहन वहां से भागने लगा। तब आसपास के लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। परिजन बच्ची को लेकर थाना पहुंचे, तब पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।
दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सुनाई सजा
इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। ट्रायल के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विवेक कुमार तिवारी ने आरोपी को दुष्कर्म को दोषी ठहराया। उन्होंने अभियुक्त मोहन देवांगन को आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
15 माह में आया फैसला
पुलिस ने बच्ची के साथ हुई इस घटना को गंभीरता से लिया और सभी प्रकार की दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया गया।
ताकि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिल सके। फास्ट ट्रेक कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद 15 माह में गुरुवार को अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सजा सुना दी।