भिलाई नगर [न्यूज़ टी 20] / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत 1 जुलाई से प्लास्टिक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान से हर कोई वाकिफ है। इसको देखते हुए निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने 1 जुलाई से प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं,
वहीं उन्होंने व्यापारिक संगठनों, आम नागरिकों, खरीदारों, फुटकर विक्रेताओं से अपील की है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय न करें। 1 जुलाई से भिलाई निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर सख्ती की जाएगी, सिंगल यूज प्लास्टिक रखने एवं इसके उपयोग पर कार्रवाई की जाएगी।
भिलाई शहर को प्लास्टिक से मुक्त शहर बनाने के तर्ज पर कार्य किया जाएगा और इस पर हर संभव कार्य किया जाएगा। प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की दिशा में आम नागरिकों एवं व्यापारिक संगठनों तथा फुटकर विक्रेताओं आदि को मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का बहिष्कार करना होगा।
उल्लेखनीय है कि जगह-जगह पॉलिथीन बिखरे होने की वजह से यह नालियों में पानी को जाम कर देता है, जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, डीकंपोज न होने के कारण काफी वर्षों तक यह धरती को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाता है,
पशु भी पॉलिथीन का सेवन कर मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, शहर की सुंदरता में बिखरे हुए पॉलिथीन से दाग लगता है। इन्हीं सब कारणों से सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक पर 1 जुलाई से कड़ाई की जाएगी। जब्ती के साथ ही जुर्माना की भी कार्यवाही होगी।