भिलाई [न्यूज़ टी 20] सूरजपुर / आँगनबाड़ी केन्द्रों में पद रिक्त होने पर पद स्वीकृत होने के कारण इस पद पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन 18 मई 2022 से 31 मई 2022 तक बाल विकास परियोजना कार्यालय सिलफिली जिला सूरजपुर मे सीधे अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है।

केन्द्र का नाम पार्वतीपुर, ग्राम पंचायत पार्वतीपुर, केन्द्र का नाम महावीरपुर संजयनगर-2 ग्राम पंचायत सजयनगर, केन्द्र गांगीकोट, ग्राम पंचायत गांगीकोट, केन्द्र सम्बलपुर महुआपारा ग्राम पंचायत सम्बलपुर, केन्द्र पण्डोनगर देवारपारा ग्राम पंचायत पण्डोनगर,

केन्द्र करवां पंडकीपारा-2 ग्राम पंचायत करवां केन्द्र कसकेला जूनापारा ग्राम पंचायत कसकेला, केन्द्र करंजी माझापारा ग्राम पंचायत करंजी, केन्द्र दतिमा आमापारा ग्राम पंचायत दतिमा, केन्द्र करमपुर पण्डरीपानी ग्राम पंचायत करमपुर,

केन्द्र करमपुर उपरपारा ग्राम पंचायत करमपुर, केन्द्र तेलईकछार केनापारा ग्राम पंचायत तेलईकछार, केन्द्र गोविंदपुर पुरानाकालोनी ग्राम पंचायत गोविंदपुर, केन्द्र आमगांव ईमलीपारा ग्राम पंचायत आमगांव,

केन्द्र रविन्द्रनगर-2 ग्राम पंचायत रविन्द्रनगर, करतमा खालपारा ग्राम पंचायत करतमा के लिए आगनबाड़ी सहायिका के लिए पद की आवश्यकता है।

आवेदन किए जाने हेतु अर्हताएं निम्नानुसार होगी:-

ऑ०बा० कार्यकर्ता, सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है. आ.बा.सहायिका का पद केवल महिलाओं के लिए है इसके लिए आयु सीमा 18 से 44 वर्ष होगी।

आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की तिथि से की जावेगी। (एक वर्ष या उससे अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता, सहायिका, सह सहायिका, संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी)।

आवेदिका उसी ग्राम की स्थाई निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आ०बा० केन्द्र स्थित है। किसी भी स्थिति में अन्य ग्राम के आवेदिका का चयन नहीं किया जावेगा।

आ.बा. कार्यकर्ता पद हेतु न्यनतम शैक्षणिक योग्यता 12वी अथवा 11वीं बोर्ड (पूर्ववर्ती) एवं आ.बा. सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण होगी।

टीप उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल कर शासन से प्राप्त दिशा निर्देश

अनुरूप नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदिकाओं हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैद्य एवं जीवित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तभी अंक का लाभ दिया जावेगा।

परित्यक्ता,  तलाकशुदा महिला होने पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश एवं परित्यकता महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा।

निवासी होने के प्रमाण पत्र में (1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र (2) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड के अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो का क्रमांक का उल्लेख कर फोटोकापी वार्ड पार्षद के हस्ताक्षर सहित लगाएं

(3) ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरीत अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमे वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो मान्य किया जावेगा।

अनुभवी कार्यकर्ता, सहायिका, सह सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार के सदस्य होने, अजा. अजजा. परिवार की महिला होने तथा विधवा, परित्यकता अथवा तलाकशुदा होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक का लाभ दिया जाएगा इस हेतु आवेदन के साथ सक्षम प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 

अंकों की गणना आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज के आधार पर होगी। आवेदन जमा करने के उपरांत अन्य कोई दस्तावेज स्वीकार्य नहीं किये जायेंगें। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज एवं फोटो आवेदिका द्वारा स्व प्रमाणित होना अतिआवश्यक है।

स्व प्रमाणित नहीं होने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है जिस हेतु सम्पूर्ण आवेदन में उल्लेखित नियम, शर्तों को भली भांति पढ़ लें समझ लें उसके बाद ही आवेदन भरें आवेदन भरने में किसी प्रकार की त्रुटि रहने से यदि आवेदन निरस्त किया जाता है

तो अभ्यर्थी का यह कथन की हमने शर्त को पढ़ा नहीं अथवा ध्यान नहीं दिया मान्य नहीं होगा। जो अभ्यर्थी ए बी सी डी ग्रेडिंग पद्धती से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की हो संबंधित पाठशाला के प्रधान पाठक से विषयवार

पूर्णांक प्राप्तांक कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक प्राप्तांक का प्रतिशत सहित सत्यापित प्रति संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के काउंटर सिग्नेचर के साथ जमा करें। अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।

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