रायगढ़ से श्याम भोजवानी
भिलाई [न्यूज़ टी 20] रायगढ़ । सीएसपी रायगढ़ दीपक मिश्रा के हमराह पुलिस चौकी जुटमिल की टीम दहेज हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को अम्बिकापुर में दबिश देकर पकड़ा गया है । घटना के बाद गिरफ्तारी से बचने दोनों आरोपी कोरबा और अम्बिकापुर में लगातार अपना स्थान बदलकर लुक-छिप कर रह रहे थे।
जिनकी गिरफ्तारी के लिये रायगढ़ सीएसपी दीपक मिश्रा अम्बिकापुर और कोरबा में मुखबिर लगाकर रखा गया था, आज सूचना पर दोनों आरोपी भुवनेश्वर बरेठ (32 साल), प्रेमलाल बरेठ (55 साल) को अम्बिकापुर से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया जिन्हें आज न्यायिक रिमांड पर सीजेएम रायगढ़ कोर्ट में पेश किया गया है । मामले की विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं किया जा रहा है ।
मामले का संक्षिप्त विवरण –
मृतिका ममता बरेठ पति भुवनेश्वर बरेठ उम्र 24 साल निवासी पटेलपाली चौकी जूटमिल जिला रायगढ़ के संदिग्ध मृत्यु की जांच पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतिका ममता बरेठ निवासी बुदेली थाना सारंगढ की शादी पटेलपाली चौकी जूटमिल के भुवनेश्वर बरेठ के साथ दिनांक 27.02.2020 को सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी।
विवाह में यथासंभव मृतिका के परिजनों के द्वारा स्त्रीधन के रूप में दान दहेज दिया गया था। मृतिका के पति द्वारा विवाह के पूर्व से ही मृतिका के परिजनों को फोन कर दहेज में मोटर सायकल लाने की बात कहता था। विवाह के बाद आरोपी पति भुवनेश्वर बरेठ मृतिका को मोटर सायकल नहीं लाने पर प्रताडित कर मारपीट करने लगा ।
मृतिका के सास, ससुर भी आरोपी पति का साथ देने लगे । आरोपीगण मृतिका को उसके मायके जाने से भी मना करते थे। मृतिका के साथ मारपीट करने पर मृतिका के मायके पक्ष के लोग मृतिका के ससुराल आकर आरोपीगणों को समझाये भी थे, आरोपीगण माफी भी मगे थे।
पीड़िता के ससुरालवाले उनकी बेटी कमला और दामाद उत्तम की बात मानते थे, उन्ही के कहने पर पीड़िता को मायके जाने से रोकते थे और दोनों जब भी आते थे, पीड़िता को ताना मारकर प्रातडित करते थे, पूर्व मे भी पीड़िता आरोपियों के प्रताडना से तंग आकर फांसी लगाने का प्रयास भी की थी ।
दिनांक 12.06.2021 को पीड़िता को संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलने से गंभीर अवस्था मे जिंदल अस्पताल पतरापाली भर्ती कराया गया था, जिसका दिनांक 27.06.2021 को ईलाज के दौरान मृत्यु हो गया ।
मृतिका के मृत समीक्षा कार्यवाही उपरांत पीएम कराया गया, मरणासन्न कथन भी लिया गया था । मृतिका की मृत्यु संदिग्ध परीस्थितियों में विवाह के 01 वर्ष के भीतर जलने से होना पाया गया, गवाहों के कथन, घटनास्थल के निरीक्षण, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मर्ग की जांच पर मृतिका की मृत्यु मृतिका के पति एवं
परिजनों द्वारा दहेज की मांग कर क्रूरता करना पाये जाने पर धारा 304(ब), 34 भादवि का अपराध दिनांक 27/11/2021 को चौकी जूटमिल, थाना कोतवाली में तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा दर्ज किया गया था ।
जांच में विवाहिता के पति, सास –ससुर, ननंद-नंदोई को आरोपी बनाया गया । आरोपिया मृतिका की सास सकीना बरेठ, ननंद कमला बरेठ, नंदोई उत्तम कुमार बरेठ हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पर हैं, आरोपी मृतिका का पति भुवनेश्वर बरेठ और
उसका ससुर प्रेमलाल बरेठ फरार थे, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । सीएसपी रायगढ़ दीपक मिश्रा के साथ कार्रवाई में चौकी जूटमिल के सहायक उपनिरीक्षक विजय गोपाल, नरेन्द्र सिदार, आरक्षक हेमंत चन्द्रा की अहम भूमिका रही है ।