भिलाई [न्यूज़ टी 20] मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक और महिला ने याचिका दायर करते हुए गर्भपात की अनुमति मांगी है। पीड़िता ने याचिका में बताया कि वह दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई है और इसी के आधार पर वह गर्भपात कराना चाहती है।
दुष्कर्म करने वाला काेई और नहीं बल्कि उसका ससुर है। इस पर कोर्ट ने महिला को शपथ पत्र पर ये बताने के लिए कहा कि उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण का जैविक पिता उसका ससुर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि बच्चा ससुर का नहीं निकला तो शिकायतकर्ता पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी
और हत्या का मामला भी चलाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। दरअसल, उप्र की जालौन निवासी पीड़िता की शादी मालनपुर निवासी युवक के साथ 30 जून 2021 को हुई थी। शुरुआती दिनों तक सबकुछ ठीक रहा लेकिन बाद में स्थिति बदलने लगी।
13 फरवरी 2022 को उसके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिनों बाद पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है। इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी। जिसके बाद गर्भपात कराने के लिए याचिका दायर की गई।
यहां बता दें कि पूर्व में एक नाबालिग के पिता ने गर्भपात कराने की अनुमति मांगी। दुष्कर्म के चलते गर्भवती होने के मामले में कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति भी दे दी। बाद में जब दुष्कर्म के आरोपी ने जमानत याचिका दायर की, तो उसके वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता आरोप से मुकर गई है। .
इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पीड़िता और उसके पिता के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करने का आदेश दिया। ये मामला अभी भी विचाराधीन है। इसी के चलते कोर्ट ने इस मामले में भी पीड़िता से शपथ पत्र मांगा है।