• अप्रैल-मई में संपत्ति कर जमा करके पाए 6.25 प्रतिशत छूट का लाभ
  • आयुक्त ने निर्धारित समय से पूर्व संपत्तिकर जमा करने की अपील
  • सहायक राजस्व अधिकारियों को वसूली एजेंसी से समन्वय बनाकर काम करने दिया निर्देश

भिलाई [न्यूज़ टी 20] / वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स जमा करने 15 अप्रैल तक की अवधि बढ़ाए जाने के बाद संपत्तिकर की रिकॉर्ड वसूली नगर पालिक निगम भिलाई ने की है, अब तक की संपत्तिकर की वसूली की बात करें तो 107.53% वसूली 15 अप्रैल तक की जा चुकी है।

इधर नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 कीे टैक्स वसूली शुरू हो गई है। महापौर नीरज पाल ने इस बार बजट में किसी भी प्रकार से टैक्स में बढ़ोत्तरी नहीं की है, बल्कि अप्रैल एवं मई के माह में टैक्स में भारी छूट लोगों को मिल रहा है।

छूट का लाभ लेते हुए कर जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं आयुक्त प्रकाश सर्वे ने भी करदाताओं को निर्धारित समय से पूर्व टैक्स जमा कराकर करदाताओं को छूट का लाभ दिलानेे कहा है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं उपायुक्त तथा संपत्तिकर के अधिकारी सुनील अग्रहरि ने जानकारी देते हुए बताया।

कि इस बार करदाता चालू वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल से 31 मई के भीतर देय संपत्तिकर जमा कर 6.25 प्रतिशत छूट का लाभ पा सकते हैं। वहीं 1 जून से 31 जुलाई के भीतर देय संपत्तिकर जमा कर 5 प्रतिशत, 1 अगस्त से 30 सितंबर के भीतर देय संपत्तिकर जमा कर 4 प्रतिशत की रियायत पा सकते हैं।

इसी प्रकार 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के भीतर देय संपत्ति कर जमा कर 2 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकते हैं। इस छूट का लाभ उठाकर क्षेत्र के करदाता संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। कइयों ने ऑनलाइन संपत्तिकर जमा किया है। 6.25 छूट का लाभ 31 मई तक लिया जा सकता है।

वहीं राजस्व विभाग के समन्वय से ठेका कर्मी डोर-टू-डोर जाकर इस छूट का लाभ लेने करदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं। आयुक्त ने जोन के सहायक राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि टैक्स कलेक्शन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए और वसूली बढ़ाने के लिए स्पैरो से समन्वय बनाकर काम करें।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 की टैक्स वसूली की निर्धारित तिथि 31 मार्च तक थी, जिसे बढ़ाकर बिना अधिभार शुल्क के साथ 15 अप्रैल तक किया गया था, इस तारीख तक निगम भिलाई ने संपत्ति कर की अच्छी वसूली की है।

अब उसकी बढ़ाई तिथि भी समाप्त हो गई है और बकाए करदाताओं को अधिभार के साथ संपत्तिकर जमा करना होगा। कई लोगों ने लंबे समय से संपत्तिकर जमा नहीं किया है, उन पर निगम प्रशासन सख्ती से कार्यवाही कर सकता है।

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