कोरबा। कोरबा जिले के ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े भारी वाहनों से लगातार टायर व बैटरी चोरी की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। विवेचना के उपरांत पुलिस ने मामले में एक महिला समेत पांच लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया। इसमें एक टायर खरीदार भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिकअप, टायर समेत अन्य सामान जब्त किया।

ट्रांसपोर्ट नगर निवासी जसवंत सिंह पिता बलवंत सिंह ने पुलिस चौकी सीएसईबी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि छह अगस्त की रात अज्ञात चोर उनके वाहन क्रमांक सीजी 12 एस 2599 से दो टायर कीमती 30 हजार चोरी कर लिए हैं। इस पर पुलिस ने धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े वाहन से टायर व बैटरी चोरी की शिकायत पुलिस को पहले भी मिल चुकी थी। इस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की पतासाजी शुरू की। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव, चौकी प्रभारी सीएसईबी उपनिरीक्षक नवल साव व सायबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक कृष्णा साहू के साथ पुलिस टीम गठित कर अज्ञात चोरों पकड़ने अभियान चालया गया। टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन कर चोरी की घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन तथा पूर्व के कुख्यात निगरानी बदमाश अशोक उर्फ विनोद सिन्हा को पहचान की। अशोक सिन्हा उर्फ विनोद सिन्हा 45 वर्ष निवासी अमरैया पारा कोरबा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तब उसने साथी अंकुश शर्मा 28 वर्ष निवासी गोकुल गंज सीतामढ़ी व ज्योति तिवारी 45 वर्ष निवासी एसएस प्लाजा के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। उसने बताया कि चोरी किए दो टायर, दो बैटरी व 12 एक्सेल को अपने साथी गोरेलाल सारथी 42 साल निवासी शांतिनगर कुसमुंडा के पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 12 एडब्ल्यू 4055 में ले जाकर दुर्गा प्रसाद जोशी निवासी बांकीमोंगरा के पास ले जाकर बिक्री कर देना बताया। पुलिस ने आरोपियों के पास से टायर, एक्सेल व बैटरी समेत पिकअप वाहन व एक मेस्ट्रो स्कूटी जब्त किया। पुलिस ने बताया कि चोरी में शामिल दो आरोपियों के साथ अशोक सिन्हा व ज्योति तिवारी घटना स्थल तक एकसाथ स्कूटी में आए थे। चोरी के बाद टायर को लेकर बाकीमोंगरा तक पिकअप वाहन के आगे ज्योति चल रही थी। चोरी का टायर को परिवहन करने में सहयोग करने वाले पिकअप मालिक गोरेलाल सारथी व चोरी का टायर खरीदी करने वाले दुर्गा प्रसाद जोशी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के विरूद्ध धारा 379, 411, 34 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश कर जिला जेल भेज दिया।

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