
भिलाई [न्यूज़ टी 20] दुर्ग / महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने आज महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम 2013 अंतर्गत गठित आंतरिक शिकायत समितियों के लगभग 60 सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित किया गया।
इस प्रशिक्षण सह कार्यशाला में विपिन जैन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में अशोक जयसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता/श्रीमती संगीता सिह, काउंसलर, जिला न्यायालय दुर्ग तथा सुश्री प्रीति बालाशर्मा, सरंक्षण अधिकारी,

नवा बिहान, श्रीमती सीता कनौजे, आईसीपीएस, महिला एवं बाल विकासविभाग व्दारा विभिन्न विषयो की जानकारी दी। जिसमें लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, टोनही प्रताड़ना निवारण के लिये कानून एवं विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दिया गया।
