रायगढ़ से श्याम भोजवानी
भिलाई [न्यूज़ टी 20] रायगढ़ । थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर को ग्राम लाखा में किराना दुकान चलाने वाले अधेड़ व्यक्ति की दो व्यक्तियों द्वारा डंडे से मारपीट कर हत्या किये जाने की सूचना मिला । वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराकर तत्काल थाना प्रभारी मनीष नागर, उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया एवं स्टाफ के साथ ग्राम लाखा पहुंचे और आरोपी कहीं भाग पाते उससे पहले उन्ही हिरासत में लेकर थाना लाया गया ।
मौके पर घटना के संबंध में मृतक के दामाद जीवर्धन यादव पिता दिलीप यादव उम्र 36 वर्ष निवासी लाखा थाना कोतवाली बताया कि गाडी में लेकर सब्जी भाजी बेचने का काम करता है । ससुर बंशीधर यादव पिता अर्जुन यादव (उम्र 55 साल) निवासी लाखा गांव में किराना का दुकान रखा है ।
दोपहर गेरवानी से भुट्टा लेकर करीब 01.00 बजे घर पहुंचा तो । उसी समय लाखा नयी बस्ती में रहने वाले सेसो कुमार यादव और विभाष प्रजा आकर बताये कि तुम्हारे ससुर को हम लोग मार दिये हैं, तुम्हारी पत्नी छुडाने गई तो उसे भी डण्डा से मारे हैं ।
तब अपने ससुर के घर गया तो देखा ससुर बंशीधर यादव मारपीट से आई चोट पर गंभीर रूप से घायल थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे । पत्नी इंन्दुमति से पूछने पर सेसो कुमार यादव और विभाष प्रजा दोनो मिलकर पिता को डंण्डा से मार रहे थे, बीच बचाव करने गई
तो दोनो मिलकर मुझे भी डण्डा से मारे जान से मार देने की धमकी दिये हैं, बताई । आहत को 108 एम्बुलेंस वाहन से अस्पताल में भर्ती कराये, ईलाज के दौरान ससुर बंशीधर का मृत्यु हो गया है ।
घटना के बाद कोतवाली पुलिस टीम दोनों आरोपी 1- सेसो कुमार यादव पिता गोविंद राम यादव उम्र 30 साल निवासी जमरगीडीह थाना धरमजयगढ, हाल मुकाम लाखा न्यू बस्ती थाना कोतवाली रायगढ़ 2- विभाष प्रजा पिता मकुंद राम प्रजा उम्र 28 साल निवासी तोल्गे थाना लैलूंगा को हिरासत में लेकर थाना लाया गया ।
आरोपी सेसो कुमार यादव पूछताछ में बताया कि वह ट्रक/ट्रेलर चलाने का काम करता है, विभाष प्रजा हेल्फधर है । आज दोपहर बंशीधर यादव उसके दुकान पर उसकी मवेशी को चोरी कर बेच दिये हो कहकर इल्जाम लगा रहा था जिस बात पर झगड़ा हुआ ।
तभी बंशीधर यादव डंडा से मारपीट करने लगा जिसे दोनों डंडा से मारपीट किये, बीच बचाव करने आयी उसकी बेटी इंन्दुमति को भी डंडा से मारपीट किये हैं ।
रिपोर्टकर्ता जीवर्धन यादव के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध धारा 302,323,506,34 IPC का अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें कल न्यायिक रिमांड पर भेजा जावेगा ।