भिलाई [न्यूज़ टी 20] बालोद / वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु शासन से प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला पंचायत बालोद के अन्तर्गत राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की प्रायोजित योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापना हेतु

शिक्षित बेरोजगार युवक-युवातियो से स्वरोजगार हेतु आवेदन मंगाए जा रहे हैं। जो बैंक के माध्यम से लोन प्रदाय किया जाता है। ग्रामोद्योग विभाग के सहायक संचालक ने बताया की प्रायोजित योजना के अंतर्गत विभाग में दो योजनाऐं संचालित है, 

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को 01 लाख तक सेवा क्षेत्र हेतु एवं 03 लाख तक विनिर्माण क्षेत्र हेतु ऑफलाईन आवेदन स्वीकार किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बैंक से स्वीकृत प्रोजक्ट राशि का 35 प्रतिशत अनुदान प्रदाय किया जाता है। (आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष तक एवं न्युनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास अनिवार्य है) तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें (अनुसूचित जन जाति, 

अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग) के हितग्राहीयों को योजना के अंतर्गत 10 लाख तक सेवा क्षेत्र हेतु एवं 25 लाख तक विनिर्माण क्षेत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

आवेदन के संलग्न आवश्यक दस्तावेज (स्थायी जाति प्रमाण पत्र, अंकसूची कम से कम आठवीं पास, आधार कार्ड, अनापत्ति प्रमाण पत्र सरपंच से सत्यापित, योजना पत्र सी.ए. से प्रमाणित) सही होने पर संबंधित बैंको को भेजकर बैंक से स्वीकृति पश्चात् प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत अनुदान प्रदाय किया जाएगा।

उन्होंने बताया की उक्त योजना के अंतर्गत किसी भी हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। उक्त संबंध में अधिक जानकारी हेतु सहायक संचालक ग्रामोद्योग जिला पंचायत बालोद से सम्पर्क कर सकते है।

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