रायगढ़ से श्याम भोजवानी

भिलाई [न्यूज़ टी 20] रायगढ़ । थाना भूपदेवपुर में नाबालिग के पिता द्वारा आरोपी अजय सरल के विरुद्ध घर आकर बालिका के साथ छेड़खानी करना और जबरदस्ती उसके साथ सेल्फी लेकर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर बालिका की छवि खराब करने को लेकर लिखित में आवेदन दिया गया ।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक अमित शुक्ला द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल बालिका के पिता के रिपोर्ट पर छेड़खानी और पास्को एक्ट (354 IPC, 8, 12 Pocso Act) का अपराध आरोपित पर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

बालिका के पिता  बताये की कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया ग्रुप में उसकी लड़की का फोटो देखें तब लड़की से पूछे तो बताई कि अजय कुमार सरल 14 मई को सुबह घर आया  । उस समय घर में बालिका अकेली थी । अजय सरल, लड़की के मना करने के बावजूद लड़की के साथ मोबाइल में सेल्फी लिया और लड़की को किसी को कुछ नहीं बताना बोला था, 

लड़की भय से किसी को घटना नहीं बताई । बालिका के पिता के रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध भूपदेवपुर पुलिस छेड़खानी, पोक्सो एक्ट की धाराओं में *आरोपी अजय सरल उम्र 29 वर्ष  को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर फास्ट ट्रैक कोर्ट रायगढ़ भेजा गया है ।

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