भिलाई [न्यूज़ टी 20] नई दिल्ली। नए महीने के शुरुआत के साथ ही 1 जुलाई से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जुलाई से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के नियम बदल जाएंगे।
आपके ऑनलाइन पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने पिछले साल ही कार्ड टोकनाइजेशन की शुरुआत की, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा।
इसकी डेडलाइन पहले 1 जनवरी 2022 ही थी, जिसे बढ़ाकर 1 जुलाई 2022 कर दिया गया। बदल जाएगा पेमेंट का तरीका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल डेबिट कार्ड और
क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे। आरबीआई ने ऑनलाइन बैंकिंग, कार्ड पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए मर्चेंट को अपने सर्वर पर ग्राहकों के कार्ड के डेटा को स्टोर नहीं करने की हिदायत दी थी ।
जिसके बाद ऑनलाइन मर्चेंट अपने कस्टमर्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल या उनका डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं।
कार्ड-ऑन-फाइल टोकन जरूरी RBI ने मर्चेंज के लिए कार्ड-ऑन-फाइल टोकन को अनिवार्य कर दिया। इस नियम के बाद अब 1 जुलाई से ग्राहकों के पेमेंट और अधिक सेफ होगा।
आरबीआई ने निर्देश के मुताबिक ग्राहकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल को एन्क्रिप्टेड टोकन में बदलना होगा, जिसकी मदद से पेमेंट की जा सकेगी।
हर बार भरनी होगी ये डिटेल यानी 1 जुलाई से आपको हर बार पेमेंट के समय अपने कार्ड की पूरी डिटेल भरनी होगी। अगर आपने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए सहमति नहीं दी है,
तो उन्हें पेमेंट से पहले अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल को भरना होगा। वहीं अगर कोई ग्राहक कार्ड टोकनाइजेशन के लिए सहमति देता है तो उसे सिर्फ CVV और OTP भरनी होगी
और पेमेंट हो जाएगा। यानी ये पूरी स्वतंत्रता अब ग्राहकों की होगी, मर्चेंड के हाथों में कुछ नहीं होगा। बिना आपकी अनुमति के वो आपकी डिटेल अपने सर्वर पर सेव नहीं कर सकेंगे।