भिलाई नगर [न्यूज़ टी 20] / नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के निर्देश पर पेंशन की समस्याओं के निराकरण के लिए गरीबी उपशमन एवं सामाजिक कल्याण विभाग के प्रभारी तथा एमआईसी सदस्य चंद्रशेखर गवई ने पेंशन शाखा देख रहे अधिकारियों एवं सभी जोन के सुपरवाइजर के साथ बैठक की।
बैठक में अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि यदि पेंशन धारी द्वारा 3 माह में एक भी बार पेंशन की राशि आहरित नहीं की जाती है तो स्वमेव पेंशन बंद हो जाता है, इसलिए 3 माह में एक बार राशि खाते से निकालना आवश्यक है। बैठक में सभी जोन के सुपरवाइजर उपस्थित थे।
भिलाई क्षेत्र में पेंशन धारियों को पेंशन संबंधी आ रही शिकायतों एवं समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने भी पेंशन धारियों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए हुए हैं। बैठक में प्रमुख रूप से यह बातें सामने आई कि पेंशन हितग्राही प्रत्येक वार्ड में मुनादी एवं सूचना देने के बाद भी सत्यापन कराने नहीं आ रहे हैं,
पेंशन में दिक्कत न हो इसके लिए 10 जुलाई तक निगम भिलाई के जोन कार्यालय में जाकर सत्यापन अवश्य रूप से करा सकते हैं। बैठक में यह भी बातें सामने आई कि हितग्राहियों का कई बैंकों में खाता रहता है निगम द्वारा प्रतिमाह समय पर सभी हितग्राहियों के बैंक खाते में पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है
उसके बाद भी हितग्राहियों के जानकारी के अभाव में यह कहना होता है कि उन्हें पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है। जबकि पेंशन राशि जिस बैंक में खाता धारक का केवाईसी दर्ज है उसी बैंक में पेंशन राशि आधार लिंक होने पर चला जाता है, ऐसी स्थिति में हितग्राही निगम के मुख्य कार्यालय में आकर आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक दिखाकर पेंशन राशि किस बैंक में जा रहा है
इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्ष 2007-08 के बीपीएल सत्यापन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसी आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत किया जाता है।
सलाहकार समिति की बैठक में सुरेश कुमार वर्मा, लक्ष्मी साहू, महेश वर्मा, इंजीनियर सलमान, निगम भिलाई के विभागीय प्रभारी अधिकारी अजय कुमार शुक्ला, पेंशन सुपरवाइजर त्रिलोक चंद्र ताम्रकार, बोधन साहू, जितेंद्र तिवारी, मुसाफिर राम, धनीराम मछीरखें, रेखराम भारती आदि उपस्थित रहे।