भिलाई [न्यूज़ टी 20] मुंबई : महाराष्ट्र में छह सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में जेल में बंद एनसीपी विधायक नवाब मलिक वोट नहीं डाल सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट से मलिक ने वोट डालने की इजाजत दिए जाने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने विशेष पीएमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि नवाब मलिक को वोट देने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि मलिक की याचिका गलत है, उनको संशोधित आवेदन के साथ उपयुक्त पीठ के समक्ष जाना चाहिए।

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी अर्जी में राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई की मांग की थी। कोर्ट ने मलिक की याचिका को खारिज कर दिया।

नवाब मलिक अब राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। एनसीपी के दो विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक फिलहाल जेल में बंद हैं।

दोनों ने विशेष पीएमएलए अदालत से राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की इजाजत मांगी थी, जिसे गुरुवार को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए नवाब मलिक हाईकोर्ट पहुंचे

लेकिन वहां से भी उनको वोट डालने की इजाजत नहीं मिल सकी। ऐसे में एनसीपी के दो विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक राज्यसभा चुनाव में शामिल नहीं हो पाएंगे।

महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव

महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए आज चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक सीट के लिए 42 वोटों की जरूरत है। सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन के पास 151 वोट है और वो तीन सीट आसानी से जीत सकता है

लेकिन शिवसेना ने चौथी सीट पर उम्मीदवार उतारा है, जिसे जीताने के लिए उसे 15 और वोटों की जरूरत है। दूसरी बीजेपी के पास 106 विधायक है, दो सीटों पर वह आसानी से जीत सकता है लेकिन उनसे भी तीसरा उम्मीदवार उतारा है।

ऐसे में एक सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। इसमें एनसीपी के दो विधायकों को वोट की इजाजत ना मिलना महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन के लिए एक झटका है।

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