भिलाई [न्यूज़ टी 20] नई दिल्ली. राशन कार्ड (Ration Card) एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. गरीबों के लिए चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना सहित कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है. अब तो किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojna) में भी राशन कार्ड नंबर के बिना पंजीकरण नहीं कराया जा सकता. इसलिए राशन में घर के हर सदस्य का नाम दर्ज होना जरूरी है.
घर में नए जन्म लेने वाले बच्चे या फिर किसी सदस्य की शादी होने पर उसकी पत्नी के आने के बाद उसका नाम भी राशन कार्ड में दर्ज कराना चाहिए. अब तो बहुत से राज्य ऑनलाइन भी यह प्रदान करने लगे हैं. इसके अलावा ऑफलाइन राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की सुविधा पूरे देश में उपलब्ध है.
जरूरी दस्तावेज
अगर किसी बच्चे का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है तो घर के मुखिया का राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र और बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड, नाम जुड़वाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म के साथ लगाने होंगे.
इसी तरह अगर घर में आई नई बहु का नाम राशन कार्ड में दर्ज करवाने के लिए शादी का कोई प्रमाण, पति का राशन कार्ड, बहु के मायके के राशन कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण-पत्र और मायके का बना आधार कार्ड, जिसमें पति का नाम दर्ज है, को फॉर्म के साथ लगाना होता है.
ऑफलाइन प्रक्रिया
आपको राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के ऑफिस में जाकर एक फॉर्म लेना होगा. हरियाणा सहित कुछ राज्यों में कोटेदार या डिपू होल्डर के पास भी फार्म मिल जाता है.
सभी जानकारियां सही-सही भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाकर इसे खाद्य आपूर्ति केंद्र में जमा करा दें. अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करेंगें और डॉक्यूमेंट का सत्यापन के बाद आपको नया अपडेटेड राशन कार्ड मिल जाएगा.
ऐसे ऑनलाइन जुड़वाएं राशन कार्ड में नाम
बहुत से राज्यों में अब ऑनलाइन भी राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़वाया जा सकता है. यहां हम आपको उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन नए सदस्य का नाम जुड़वाने की जानकारी दे रहे हैं.