भिलाई [न्यूज़ टी 20] हरियाणा के रेवाड़ी में स्टूडेंट से दुष्कर्म मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उसे 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि बावल थाना क्षेत्र के गांव की 10वीं कक्षा की स्डूटेंट 11 नवंबर 2019 को दोपहर बाद अपने घर से ट्यूशन पर जा रही थी। गली में पहुंची तो गांव के ही रहने वाले एक युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींच कर उसे एक मकान में ले गया।
उस समय युवक के और भी साथी वहां मौजूद थे। आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और मुंह पर रुमाल बांध दिया था। युवकों ने उसके हाथ भी बांध दिए थे। शाम को 6 बजे आरोपियों ने कमरे से उसे बाहर निकाला और
पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। अपने बयान में छात्रा ने एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने बाद में मामले में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा अदालत में रखे गए ठोस सबूतों के आधार पर एक युवक को दुष्कर्म का दोषी माना।
स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने बुधवार को दोषी को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।