दुर्ग में लागू हुआ ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नियम, कलेक्टर ने जारी किया सख्त आदेश...

दुर्ग: दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब जिले में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार:

  • बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालक या सवार को

  • किसी भी पेट्रोल पंप से

  • पेट्रोल या अन्य ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा

हालांकि, यह आदेश मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

पेट्रोल पंपों पर लगाना होगा ‘No Helmet No Petrol’ बोर्ड

जिला दण्डाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को:

  • पेट्रोल पंप परिसर में

  • “NO HELMET, NO PETROL”
    का स्पष्ट बोर्ड या पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा।

यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश:

  • जनहित और नागरिकों की जीवन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए

  • एक पक्षीय (Ex-Parte) रूप से

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत

जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा।

दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लिया गया फैसला

प्रशासन के अनुसार, दुर्ग जिले में लगातार:

  • हेलमेट पहनने को लेकर जन जागरूकता अभियान

  • यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई

की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। सड़क हादसों में हो रही जन-धन की हानि को रोकने के लिए यह कठोर लेकिन आवश्यक कदम उठाया गया है।

जनता से अपील: हेलमेट पहनें, सुरक्षित रहें

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे:

  • दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें

  • यातायात नियमों का पालन करें

  • स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें

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