भिलाई [न्यूज़ टी 20] महासमुंद / भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना में ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए अब नवीन प्रारूप होगा। जिसमें दोनों में ही सामने एवं पीछे भागों में जानकारियांे का मुद्रण होगा।
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा नवीन अधिसूचित आर.सी, डीएल कार्ड का क्रियान्वयन राज्य में करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए नवीन अधिसूचित प्रारूप में माइग्रेशन के दौरान आने वाले तकनीकी समस्याओं को न्यूनतम करने को कहा गया है।
वर्तमान में परिवहन कार्यालय में प्रक्रियाधीन, लंबित ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधी संपूर्ण कार्यवाही जैसे डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के प्राप्त प्रकरणों, स्वामित्व अंतरण, हायपोथिकेशन दर्ज-निरस्त, नवीनीकरण, निरस्तीकरण, द्वितीय प्रति एवं अन्य प्रक्रियाओं का संपादन 21 मार्च 2022 तक पूर्ण कराएं।
इस निर्देश के परिपालन में जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के सभी डीलरों को सूचित करते हुए कहा है कि प्रक्रियाओं के संपादन के लिए पंजीयन दस्तावेज प्रस्तुतीकरण, अपलोडिंग, एच.एस.आर.पी. पूर्ण रूप से अद्यतन कर मूल नस्ती 15 मार्च 2022 तक जिला परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि समय-सीमा के पश्चात प्रस्तुत फाईलों पर जिम्मेदारी डीलर की होगी। कार्यों के निपटान के लिए वाहन विक्रेताओं द्वारा रूचि नहीं लिए जाने पर वाहन विक्रेता के विरूद्ध केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।