भिलाई [न्यूज़ टी 20] छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक मूकबधिर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी ने खुद को जेल जाने से बचने दिमाग लगाया, लेकिन कोर्ट के  सामने उसकी यह चालाकी नहीं चली। आरोपी ने जिस मूकबधिर नाबालिग से रेप किया, उससे शादी रचा ली थी।

पूरे मामले की सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी कर लेने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती। अपराधी को जेल भेजना ही सही होगा। कम सजा देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।  

मस्तूरी पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर 2019 को यह घटना हुई थी। 15 वर्षीय मूकबधिर कोठार (मवेशी बांधने का स्थान) से लौट रही थी। इसी दौरान सूनेपन का फायदा उठाकर नाबालिग को आरोपी खेत में ले गया।

धमकी और मारपीट कर उससे जबर्दस्ती दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी नाबालिग ने परिजनों को दी, जिसके बाद यह मामला थाने पहुंचा था। पुलिस ने केस दर्ज कर अपराधी को जेल भेज दिया।

इस बीच नाबालिग पीड़िता को बहला-फूसलाकर शादी करने का सहमति पत्र बनवा लिया गया। सहमति पत्र के आधार पर कोर्ट से उसे जमानत भी मिल गई। इस बीच आरोपी ने नाबालिग से शादी कर ली। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान शादी का यह पूरा मामला उजागर हुआ।  

शादी कर लेने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान शादी का यह पूरा मामला उजागर हुआ। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता से शादी कर लेने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती।

इस आधार पर कम दंड आदेश दिया जाना उचित नहीं है। दुष्कर्म के आरोपी को कम सजा देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

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