भिलाई [न्यूज़ टी 20] रायगढ़ जिले के तमनार पुलिस द्वारा नवविवाहिता के संदिग्ध मौत के मामले में जांच कर सच सामने लाया गया है, आरोपी मृतिका का पति हत्या को दुर्घटना का स्वरूप देने अपने ससुराल व पुलिस के पास उसकी पत्नी के बाथरूम जाते वक्त गिर जाना बताया था,
मर्ग जांच दौरान मृतिका के मायके वाले मौत पर संदेह व्यक्त किया गया था, पुलिस शॉट पी.एम. लेकर संदेही मृतिका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ में घटना का खुलासा हुआ,आरोपी द्वारा चरित्रशंका को लेकर तकिये को मुंह को दबाकर हत्या करना कबूल किया है,
घटना के संबंध में मृतिका के पिता विष्णू प्रसाद बेहरा पिता धर्नुजय बेहरा 58 वर्ष निवासी ढाप थाना लैलूंगा द्वारा थाना तमनार में दिनांक 29.04.2022 को मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया कि इसकी लडकी खुशबू बेहरा (उम्र 22 वर्ष) की
शादी सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार 04/02/2022 को अनिल बेहरा निवासी ग्राम चिर्रामुडा थाना तमनार से हुआ था, शादी में सामर्थ के अनुसार मोटर सायकल, फ्रीज, टी0व्ही0, कूलर,बरतन , जेवर, फर्नीचर, कपडे, दिये थे,लड़की अपने मोबाइल से घर परिवार के लोगों से बातचीत करती थी।
खुशबू बताई थी कि दिनांक 25.04.2022 से उसका पति उसके मामा की लडकी की शादी में उसे ग्राम बरघाट घरघोडा लेकर गया था वहां से 27.04.2022 को वापस लौटे थे, दिनांक 29.04.2022 के भोर करीब 5 बजे लड़की के ससुराल से जानकारी मिला कि
बीते रात 03-03:30 बजे खुशबू बिस्तर से उठ कर चलते समय गिर कर बेहोश हो गइ है जिसे अस्पताल तमनार लाये है । तब परिवार सहित देखने आया है इसकी लडकी की मृत्यु हो चुकी थी । थाना तमनार में मर्ग क्रमांक 26/2022 धारा 174 CrPC कायम किया गया,
नव विवाहिता के शव पंचनामा कार्रवाई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में किया जाकर शव को पीएम के लिये भेजा गया । मर्ग जांच दौरान मृतिका के मायके पक्ष के लोगों द्वारा मौत पर मृतिका के पति पर शंका जाहिर किये थे
जिस पर थाना प्रभारी तमनार उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे द्वारा पीएमकर्ता डॉक्टर से शार्ट पीएम लिया गया जिसमें मृतिका की मृत्यु सांस अवरोध कर देने से दम घुटने से होना लेख किया गया। वहीं मृतिका के पिता द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया
जिसमें संदिग्ध मौत की उचित जांच कर मृतिका के पति पर कार्रवाई करना लेख है । मर्ग जांच, पीएम रिपोर्ट पर अप.क्र. 166/2022 धारा 302, 201 IPC का अपराध अनिल बेहरा के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया ।तमनार पुलिस प्रारंभ से मृतिका के पति अनिल बेहरा को संदेह में रखी थी,
जिसे आज पुन: हिरासत में लेकर पीएम रिपोर्ट एवं उपलब्ध सबूत उसके खिलाफ हैं बताकर थाना प्रभारी जी.पी. बंजारे द्वारा कड़ी पूछताछ किया गया जिस पर आरोपी अनित बेहरा अपना गुनाह कबूल कर बताया कि उसने चरित्र संदेह पर घटना दिनांक को
उसकी पत्नी के तकिये से नाक को दबाकर हत्या करना बताया और ससुराल वालों को गलत सूचना देना बताया,आरोपी अनिल बेहरा पिता पुनीराम बेहरा उम्र 25 वर्ष निवासी चिर्रामुडा हीरापुर थाना तमनार को आज हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।