By Rahul Tripathi

प्रार्थी अमन कुमार दुबे निवासी बाम्बे आवास घासीदास नगर जामुल द्वारा दिनांक 15.12.2024 के रात्रि 11ः00 बजे करीबन थाना जामुल उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की प्रार्थी के पिता द्वारा प्रार्थी को घर बुलाने की बात को लेकर आरोपीे अवधेश उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय उर्फ मोनू, सोनू तथा प्रमोद उपाध्याय उर्फ छोटू के द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करने लगे तथा प्रार्थी के घर में बंधी गाभिन गाय को ईट व पत्थर से मारकर चोट पहुंचाने से पेट में ही गाय का बच्चे की मृत्यु हो गई तथा गाय का भी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 पुलिस अधीक्षक महोदय  जितेन्द्र शुक्ला द्वारा बदमाशो के विरूद्ध कार्यवाही करने के शख्त निर्देश प्राप्त है।  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर भिलाई) श्री सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय छावनी श्री हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में जामुल पुलिस आरोपी अवधेश उपाध्याय, कमलेश उपाध्याय उर्फ सोनू को आज दिनांक 10.01.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।

इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक कपिलदेव पाण्डेय, उप निरी. सौमित्री भोई, सउनि महफूज खान, प्र.आर. अनिल सिंह, आर. चेतमान गुरूंग, रत्नेश शुक्ला, संजय मिश्रा, रूपनारायण बाजपेयी, चन्द्रभान सिंह, जी. सामुएल, राधे यादव का विशेष योगदान रहा।

धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस एवं 4,10 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधि.

आरोपी 01. अवधेश उपाध्याय उर्फ टोनू पिता अरूण उपाध्याय उम्र 30 साल निवासी बाम्बे आवास घासीदास नगर।
02. कमलेश उपाध्याय उर्फ सोनू पिता अरूण उपाध्याय उम्र 41 साल निवासी बाम्बे आवास घासीदास नगर।

Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *