भिलाई [न्यूज़ टी 20] बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शनिवार को एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 14 साल की नाबालिग को अबॉर्शन की अनुमति दी है। 14 वर्षीय नाबालिग अपने ही रिश्तेदार के दुष्कर्म की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी। इस मामले में आरोपी जेल में है

वहीं अनचाहे गर्भ से मुक्ति के लिए नाबालिग की मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसमें पर फैसला दिया गया। बता दें 14 साल की नाबालिग को उसके ही रिश्तेदार युवक ने बहलाकर प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। लगातार दुष्कर्म करने के कारण नाबालिग का गर्भ ठहर गया।

प्रेग्नेंट होने के बाद मामला खुला। नाबालिग की शिकायत पर आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं नाबालिग अनचाहे गर्भ को गिराने भटकती रही। जब कहीं से मदद नहीं मिली तो नाबालिग की मां ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर की।

इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस पी सैम कोशी ने सारी दलीलों को सुनने के बाद 14 साल की नाबालिग को अबॉर्शन कराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट आदेश पर नाबालिग का मेडिकल भी कराया गया। नाबालिग 27 सप्ताह के गर्भ से है। डॉक्टरों ने मेडिकल के बाद 27 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को खत्म करने की सहमति दे दी है।

हाईकोर्ट ने CIMS के विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में अबॉर्शन करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि CIMS के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लड़की का अबॉर्शन करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि नाबालिग के स्वास्थ्य को देखते हुए उसका अबॉर्शन करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिजनों ने भी राहत की सांस ली है।

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