भिलाई [न्यूज़ टी 20] Madhya Pradesh CM Shivraj cabinet meeting: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन स्थानांतरण नीति को मंजूरी मिली. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मे कार्यरत हॉक फोर्स के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों को 19 हजार रुपए से अधिक राशि विशेष भत्ते के रूप में मिलेगी.

इस निर्णय से प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और नक्सल विरोधी ऑपरेशन और बेहतर ढंग से क्रियान्वित होंगे. पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम-स्टे योजना में सब्सिडी सरकार देगी.

जनजातियों के लिए राजभवन में सचिवालय के लिए कर्मचारियों की स्वीकृति दी गई. राजभवन के सचिवालय में आदिवासी कर्मचारियों की भर्ती होगी. प्राकृतिक खेती के लिए 52 जिलों के 100 गांवों में 26 हजार किसानों को गाय पालने के लिए अनुदान दिया जाए.

5 हजार 6 सौ ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी. गौपालन हेतु अनुदान दिया जाएगा. किसानों को अनुदान के रूप में 9 सौ रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे. प्रदेश में पूर्व में लागू सौर,पवन,बायामास व लघु जल ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन नीतियों को समाप्त कर उनके स्थान पर नवकरणीय ऊर्जा नीति-2021 को मान्य करने का निर्णय लिया गया है.

प्रदेश में अब आगामी नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास इसी नीति के आधार पर किया जाएगा. शिवराज कैबिनेट बैठक में 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक टीचर्स के अलावा अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफर में यह पॉलिसी लागू होगी. टीचर व अन्य संवर्ग के ट्रांसफर हर साल 15 मई तक किए जाएंगे.

स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए टीचर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ट्राइबल एरिया में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ टीचर्स को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा. दूसरे जिले या संभाग के टीचर को प्रमोशन के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकेगा.

पहले प्राथमिकता के आधार पर प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक ट्रांसफर होंगे. गंभीर शिकायतों, प्रतिनियुक्ति से वापसी, कोर्ट निर्णय के पालन और स्कूलों में खाली पद भरने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ट्रांसफर किया जाएगा. दूसरे विभागों में टीचर को प्रतिनियुक्ति पर विशेष परिस्थिति में ही भेजा जाएगा.

टीचर व प्रिंसिपल को जनप्रतिनिधियों की निजी स्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा. नए टीचर को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में तीन साल या परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी. इन टीचर्स को पूरी सर्विस में 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में रहना होगा. उन्हें इसका वचन पत्र देना होगा. 

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