रायगढ़ से श्याम भोजवानी
10 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को अंतिम सांस तक की सजा
भिलाई / घरघोड़ा (न्यूज़ टी 2)। अपर सेशन न्यायाधीश श्रीमान अच्छेलाल काछी ने दुष्कर्म के अपराधी घनश्याम पैंकरा पिता जगतू राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि थाना लैलूंगा के अपराध क्रमांक 119/2020 के अनुसार आरोपी घनश्याम पैकरा ने घटना दिनांक 2 9 2020 को रात्रि 11-30बजे 10 वर्षीय नाबालिक जो कि अपने घर में सोई हुई थी , उसके माता-पिता घर में आए मेहमानों के इंतजार में दरवाजा खुला कर लेटे हुए थे, मौका पाकर आरोपी नाबालिग को उठाकर घर से दूर ले जाकर उसके साथ घृणित अनाचार कर रहा था। नाबालिक के माता-पिता बच्ची को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए और अपराधी को रंगे हाथों पकड़ कर पुलिस के हवाले किया ।थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा सुक्ष्म विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी के खिलाफ धारा 363 376 भारतीय दंड विधान एवं बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4 ,6 के तहत अभियोग पत्र दाखिल किया था अपर सेशन न्यायाधीश घरघोड़ा ने विचारण पश्चात एवं साक्ष्यों के मूल्यांकन पश्चात आरोपी घनश्याम पैकरा को धारा 363 376 भारतीय दंड विधान एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाते हुए उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिसका अभिप्राय आरोपी के शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए कारावास की सजा होगी साथ ही साथ आरोपी को विभिन्न धाराओं में ₹2000 के अर्थदंड से भी दंडित किया ।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने प्रकरण में पैरवी की।