भिलाई / रायपुर (न्यूज़ टी 20 )। रेल्वे की अवैध टिकटो की बिक्री की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आरपीएफ़ रायपुर ने वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में अभनपुर में मुखबिर की पुख्ता सूचना पर मंगलवार को दबिश देकर एक युवक को सवा लाख से अधिक की अवैध ई टिकटो के साथ आरपीएफ़ रायपुर की विशेष टीम ने गिरफ्तार करने में अहम कामयाबी हासिल की है।
इस संबन्ध में आरपीएफ़ पोस्ट रायपुर प्रभारी निरीक्षक मनोरंजन मुखर्जी ने मीडिया को विशेष जानकारी देकर बताया कि अवैध ई टिकटो की बिक्री की मिल रही शिकायतों पर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ए एन सिन्हा के निर्देशन में एवं मंडल सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में पोस्ट की विशेष टीम गठित कर दिनांक 24 मई मंगलवार को उपनिरीक्षक ए जेड चौधरी, प्रधान आरक्षक अभिषेक कुमार सिंह व आरक्षक राजकुमार के साथ पोस्ट वाहन से समय करीबन 10.20 बजे पोस्ट प्रभारी के दिशा निर्देशन पर अभनपुर रायपुर छ.ग. क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से आईआरसीटीसी के पर्सनल आई डी से ई-टिकट बनाने वालों के विरूद्ध चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना गोबरा नवापारा को सहयोग हेतु मेमो देकर स्थानीय पुलिस बल के साथ श्रीसांई वर्ल्ड,सिंधी गुरूद्वारा के पास, गंज रोड,गोबरा नवापारा थाना-गोबरा नवापारा तहसील-अभनपुर जिला-रायपुर छ.ग. स्थित दुकान रायपुर पर समय 15.20 बजे दबिश दिये। जहां पर 01 व्यक्ति उपस्थित मिला जिसका नाम व पता पूछे जाने पर अकुंश ईसरानी वल्द श्री खेमचंद ईसरानी उम्र 27 वर्ष साकिन सिंधी गुरूद्वारा के पास, गंज रोड,गोबरा नवापारा थाना-गोबरा नवापारा तहसील-अभनपुर जिला-रायपुर छ.ग. बताया व स्वयं के द्वारा उक्त दुकान को संचालित करना बताया।
पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने रेल आरक्षित ई-टिकट बनाकर बेचने का कारोबार पिछले 02 वर्षों से किया जाना बताया व उनके द्वारा बनाये गये रेल आरक्षित ई- टिकटों की मांग किये जाने पर कुल 70 नग आरक्षित ई-टिकट प्रस्तुत किया। जो सामान्य/तत्काल/प्रीमीयम तत्काल के थे जो 03 पर्सनल आई डी से बनाया गया था। पश्चात उक्त व्यक्ति से रेल आरक्षित ई-टिकट बनाये जाने के सबंध में वैध अधिकार पत्र की मांग धारा 91 सीआरपीसी के तहत् नोटिस देकर की गयी। जिसमें उक्त व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि उसके पास इस संबंध में कोई वैध अधिकार पत्र नहीं है वह आईआरसीटीसी के व्यक्तिगत आईडी से रेलवे ंआरक्षित ई टिकट बनाकर टिकट बिक्री का अवैध रूप कारोबार करता है। जिसके लिए वह अपने टिकट खरीददारों से टिकट के वास्तविक मूल्य से 30-50 रूपए का अतिरिक्त कमीशन प्राप्त करता है। पश्चात उक्त व्यक्ति को रेल अधिनियम की धारा 143 का आरोपी पाकर मेरे द्वारा उपस्थित गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से 70 नग आरक्षित ई-टिकट (सामान्य/तत्काल/प्रीमीयम तत्काल), 02 नग मोबाईल आईफोन-12 माडल जिसमें सीम नंबर 9753003800 जिओ कंपनी व वीवो कपनीं मॉडल 1933 जिसमें सिम नंबर 9826836977 जिओ कपंनी को उपस्थित गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्र तैयार किया। मौके पर आरोपी बयान, नजरी नक्शा व अन्य कागजात तैयार कर आरोपी को रेल अधिनियम की धारा 179 के तहत् गिरफ्तार कर पोस्ट वाहन से जप्तशुदा संपत्ति के साथ रेसुब पोस्ट/रायपुर लाया गया।
घटना की जानकारी से पोस्ट प्रभारी रायपुर को अवगत कराया गया जिनके आदेशानुसार आरोपी के विरूद्ध रेसुब पोस्ट अपराध क्रमांक 3840/22 दिनांक 24.05.2022 धारा 143 रेल्वे एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया। उक्त आरोपी का व्यक्तिगत तलाशी लिया गया जिसमें पहने हुए कपड़ों के अलावा नोटिस व जप्ती पत्र की प्रति मिला। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दी गई। आरोपी को गिरफ्तारी का कारण व जमानत के नियमों से अवगत कराया एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया एवं आरोपी को समझाइश दिया गया कि रेसुब पोस्ट/रायपुर द्वारा उक्त प्रकरण की जांच पूर्ण होने पर आपको सूचित कर परिवाद पत्र माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर छग के समक्ष पेश किया जाएगा। उक्त समय आप अनिवार्य रूप से उपस्थित होगें। आरपीएफ़ रायपुर की इस कार्यवाही से अवैध ई टिकट बनाने वाले लोगो में हड़कंप मच गया है।